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कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना तथा स्थायी कर्मी के सभी पदों को सांख्येतर किया घोषित
राज्य शासन के वित्त विभाग ने राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के पदों से संबंधित नियम/दिशा-निर्देश, अस्थायी स्थायी पद के अंतर एवं कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना तथा स्थायी कर्मी के सभी पदों को सांख्येतर घोषित करने संबंधी निर्देश जारी किये हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है परिपत्र में उल्लेखित श्रेणियों के अतिरिक्त किसो भी श्रेणी में नवीन नियोजन किया जाता है अथवा अधिकारिता विहीन किसी भी प्रकार का नियोजन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के अंतर्गत मुख्य (दीर्घ) शास्ति अधिरोपित करने हेतु कार्यवाही की जाये |



