प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु निर्देश
भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में प्रदेश के असंगठित् श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन (PMSYM) लागू की गई है। उक्त योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के सभी असंगठित श्रमिक / कर्मकार पात्र है योजना सम्मिलित श्रमिकों को उनकी आयु के आधार पर 60 वर्ष की आयु तक रु. 55 से रु. 200/- अंशदान जमा होता है तत्पश्चात 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमान राशि रु. 3000/-पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। समान राशि अंशदान के रूप में भारत सरकार द्वारा भी जमा की जाती है। योजनांतर्गत अधिक से अधिक इच्छुक श्रमिकों का नामांकन किये जाने हेतु समय-समय पर पत्राचार किया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन के प्रचार-प्रसार तथा अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना अंतर्गत नामांकन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
श्रम पदाधिकारी ने आग्रह किया कि जिले में आपके विभागीय कार्यक्षेत्र अंतर्गत कार्यरत/ मासिक रु. 15000/- से कम कार्यरत कर्मचारी है उक्त योजना से अवगत कराते हुये स्वेच्छा अनुसार पंजीयन करने हेतु आग्रह किया जायें।



