चैक बाउंस मामले में आरोपी को किया दोषमुक्त
दमोह। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलक सिंघई दिवाकर दमोह द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी को किया दोषमुक्त अधिवक्ता मनीष चौबे द्वारा बताया गया सतपाल मुडा पिता हरिसीगग मुडा उम्र 34 वर्ष निवासी चमडा फैक्ट्री के सामने बजरिया वार्ड नं.5 दमोह तहसील व जिला दमोह म.प्र. सतपाल मुडा बोहरीबंद में गनमैन के पद पर पदस्थ था आरोपी डालचंद अहिरवार पिता खज्जू अहिरवार निवासी ग्राम आंजनी तहसील बटियागढ़ जिला दमोह इस कारण परिवादी एवं अनावेदक के मध्य मधुर एवं मित्रवत संबंध होने के कारण आरोपी को माह जून 2021 में 3,50,000 रूपये उधार मागे परिवादी ने संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता को समझते हुये 3,50,000 रूपये अंकन तीन लाख पचास हजार रूपये उधार दिये और कहा माह जून 2021 में चुकता कर दूंगा जून माह में परिवादी ने रूपये मांगे तो आरोपी ने 3,50,000 रुपये का एक चैक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बटियागढ़ जिला दमोह का एक चैक प्रदान कर दिया जब परिवादी ने चैक बैंक में लगाया तो राशि पर्याप्त न होने से परिवादी को रूपये नहीं मिले चैक बाउंस हो गया। परिवादी ने इसकी सूचना अनावेदक को दी परंतु सूचना के बाद भी आरोपी ने रूपये नहीं दिये तो परिवादी ने आरोपी के विरुद्ध, न्यायालय में केश लगाया परिवादी की मासिक आय 18,089 बताई है और 10,000 रूपये मासिक खर्च बताया वेतन के संबंध में न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया आरोपी के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये आर्थिक क्षमता को लेकर कि वह इतने रूपये परिवादी की देने की क्षमता नहीं है और मांग सूचना पत्र भिन्न भिन्न चैक क्रमांक होने के कारण और तकनीकी त्रुटियों के कारण आरोेपी को दोषमुक्त किया गया।



