जिले में अक्षय तृतीया एवं आगामी विवाह मुहुर्तो में संभावित बाल विवाह की रोकथाम हेतु दो दलों का गठन
जिले में अक्षय तृतीया एवं आगामी विवाह मुहुर्तो में संभावित बाल विवाह की रोकथाम हेतु दो दलों का गठन
दमोह :बाल विवाह कानूनी अपराध है। विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष से कम में ,लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर ऐसा विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह कराने उसमें किसी भी तरह में भागीदारी करने वाले जैसे कि वर वधु के माता पिता, धर्म गुरू, हलवाई ,केटर्स, वेण्ड वाले एवं समस्त सम्मिलित लोगों के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास एवं 01 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।जिले में अक्षय तृतीया एवं आगामी विवाह मुहुर्तो में संभावित बाल विवाह की रोकथाम हेतु दमोह जिले में जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास जिला दमोह में दो दलों का गठन किया गया है एवं परियोजना स्तर पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर संबंधित परिक्षेत्र सुपरवाईजर एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई गई है। बाल बिवाह की कार्यवाही में संबंधित थानों के पुलिस बल का भी सहयोग लिया जायेगा।बाल विवाह की सूचना हेतु श्री जयवंत सिंह वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, दमोह- 9425408498, श्री अनिल कुमार जैन, सहायक संचालक, दमोह- 9893662009, श्री संजीव कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, दमोह- 7415769959, श्री अनंतराम कुर्मी, बाल संरक्षण अधिकारी दमोह- 7000620974, परियोजना अधिकारी जबेरा श्री रिकल घनघोरिया 8817887644, परियोजना अधिकारी बटियागढ़ श्री शिव राय 6260187867, प्रभारी परियोजना अधिकारी, पथरिया कु. अंजू सिंह भदौरिया 9424935362, परियोजना अधिकारी दमोह ग्रामीण श्री कैलाश राय 9131613767, परियोजना अधिकारी तेन्दूखेडा श्रीमती पूजा ठाकुर-8889931456 परियोजना अधिकारी शहरी दमोह श्रीमती सुलेखा ठाकुर- 8982822781, परियोजना अधिकारी हटा श्रीमती मिनी अर्पिता नाथन- 9826673122 परियोजना अधिकारी पटेरा श्री अनिल कुमार जैन, बरिष्ठ सहायक संचालक, दमोह- 9893662009 पर संपर्क कर बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम, नम्बर एवं पता पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा।प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई केटर्स, धर्मगुरू, बेण्ड वाले, ट्रांसपोटर्स, शादीबर/ मेरिज गार्डन वाले एवं अन्य सेवा प्रदाता तथा समाज के मुखियाजनों से अनुरोध है कि वर/वधु की उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत ही विवाह में सेवाएं प्रदान करें।

