मृत पशुओं के मालिक को अधीक्षण अभियंता द्वारा 60 हजार मुआवजा राशि का आदेश प्रदान किया गया
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, वृत्त दमोह द्वारा विद्युत दुर्घटना से प्रभावित उपभोक्ताओं एवं नागरिकों को नियमानुसार त्वरित राहत प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में 20 जून 2026 को दमोह जिले के अंतर्गत ग्राम नौवापटी माल में हुई विद्युत दुर्घटना में चिंतामन यादव पिता नत्थू यादव की दो भैंसों की मृत्यु हो गई थी।
घटना के संबंध में संबंधित वितरण केन्द्र एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच एवं कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण वृत्त कार्यालय दमोह को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्राप्त होने के उपरांत कंपनी के प्रचलित नियमों एवं परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत अधीक्षण अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., वृत्त दमोह द्वारा मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए मृत पशुओं के स्वामी चिंतामन यादव, निवासी ग्राम नौवापटी माल को. 60 हजार रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई।
वृत्त कार्यालय दमोह में अधीक्षण अभियंता द्वारा श्री यादव को मुआवजा राशि स्वीकृति आदेश प्रदान किया गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में प्रभावित पशुपालक को कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत की जानकारी भी दी गई।
मुआवजा राशि स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर यादव ने कंपनी प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग द्वारा समयबद्ध एवं नियमानुसार कार्यवाही कर उन्हें राहत प्रदान की गई है। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के सहयोग एवं संवेदनशीलता की सराहना की।



