नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु करें प्रयास – प्रधान जिला न्यायाधीश समस्त न्यायाधीशों के साथ बैठक सम्पन्न

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 09 मई 2026 को सम्पूर्ण दमोह जिले में वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, विद्युत, चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण सहित समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक का आयोजन ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय दमोह में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष सुभाष सोलंकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुये प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष सुभाष सोलंकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने समस्त न्यायाधीशगण को निर्देशित किया कि वे अपने अपने न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर उनका निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करने का प्रयास करें, जिससे आमजन को त्वरित व सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। बैठक में उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण के द्वारा आश्वस्त किया कि वे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण का प्रयास करेंगे।
बैठक में विशेष न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी उदय सिंह मरावी, नेशनल लोक अदालत सहित मुख्यालय में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण भौतिक रूप से तथा तहसीलों में पदस्थ न्यायाधीशगण वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया, कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण किये जाने पर दोनों पक्षों का विवाद सदैव के लिये समाप्त हो जाता है व लोक अदालत में पारित अवार्ड के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील भी नही होती है, साथ ही सिविल प्रकरणों मे लगाया गया न्याय शुल्क वापस मिलता है। आपने सभी पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों के निराकरण करने की अपील की है।

