बिना लाइसेंस उर्वरक बेचने पर बड़ी कार्रवाई, 41 बोरी एनपीके खाद जब्त, एफआईआर दर्ज कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर सघन निरीक्षण अभियान के दौरान तेंदूखेड़ा में हुई कार्रवाई किराना दुकान पर किया जा रहा उर्वरक का विक्रय
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशन में जिलेभर में चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के तहत तेंदूखेड़ा विकासखंड में अवैध उर्वरक भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। उप संचालक कृषि जे.एल. प्रजापति ने बताया कि तहसीलदार तेंदूखेड़ा विवेक व्यास एवं उनकी टीम ने ग्राम सर्रा निवासी राकेश जैन उर्फ पल्लई जैन की किराना दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय किया जाना पाया गया, जिस पर 41 बोरी एनपीके (12:32:16) उर्वरक जब्त किया गया।
प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 7/19 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक जी.पी. बैन द्वारा थाना तारादेही में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। श्री बैन ने कहा किसानों के हितों की सुरक्षा तथा उर्वरकों की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अवैध भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

