बाल एवं कुमार (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अंतर्गत की गई कार्यवाही
चाईल्ड लाइन दिल्ली से प्राप्त जानकारी अनुसार अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस (15559) में दरंभगा से अहमदबाद लगभग 70-80 बच्चे बाल श्रम हेतु ले जाये जाने की सूचना कार्यालय को आज प्राप्त हुई थी। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये संयुक्त टीम द्वारा यथा श्रम विभाग, कोतवाली थाना प्रभारी, आरपीएफ थाना प्रभारी, सी. डब्ल्यू. सी., महिला एवं बाल विकास एवं चाईल्ड लाइन के सदस्यों ने रेल्वे स्टेशन दमोह में कार्यवाही करते हुये संदिग्ध बोगियों में चढ़कर संभावित बाल श्रमिकों की जांच कर बाल श्रमिक होने की संभावना की पुष्टि की जिसमें कोई बालक 14 वर्ष से कम का नहीं पाया गया, जिसकी पुष्टि संभावित किशोरों के आधार कार्ड एवं परिजनों से चर्चा कर की गई।
संयुक्त कार्यवाही के दौरान श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक वैभव निखिल मार्टिन पुलिस विभाग से मनीष कुमार कोतवाली टी.आई., सी.डब्ल्यू सी से श्रीमति रश्मि वर्मा, आरपीएफ से अनिल यादव, अखिलेश चौबे बाल संरक्षण अधिकारी एवं अन्य टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

