चैक अनादरण प्रकरणों की विशेष लोक अदालत का आयोजन 18 जुलाई को
म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को धारा 138 नेगोशियेबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट (चैक अनादरण) के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर पर किया जा रहा है उक्त विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित बैंक अनादरण प्रकरण एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरण भी रखे जावेगें।
उक्त विशेष लोक अदालत के लिये प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष गुप्ता को जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है विशेष लोक अदालत हेतु न्यायालयों में लंबित चैक अनादरण के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रयास किये जाकर उनकी सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इस विशेष लोक अदालत का आयोजन अवकाश दिवस में किया जा रहा है इस हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर विशेष खण्डपीठो का गठन किया जावेगा। साथ ही आपने बताया कि विशेष लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होने वाले प्रकरणों में लगाये गये न्याय शुल्क की वापिसी होगी एवं दीर्घ कालीन कानूनी प्रक्रिया से भी पक्षकारों को निजात मिलेगी। आपने सभी पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में प्रकरणों में निराकरण किये जाने की अपील की है।


