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समाज के अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति के प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिबद्व श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्तियों हेतु ‘‘अनुगूंज‘‘ अंतर्गत ऑनलाईन  विधिक जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

समाज के अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति के प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिबद्व श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्तियों हेतु ‘‘अनुगूंज‘‘ अंतर्गत ऑनलाईन  विधिक जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

दमोह :

            मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्तियों के अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाईन विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम अनुगूंज का आयोजन किया गया।

            कार्यक्रम का शुभारंम्भ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विवेक रूसिया के कर कमलों से ऑनलाईन व्ही.सी. के माध्यम से प्रातः 10.30 बजे यूट्यूब बेबीनार के माध्यम से किया गया, जिसमें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के समस्त जिले ऑनलाईन सम्मिलित थे। उक्त अवसर पर  श्री विशाल मिश्रा न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर, सुश्री सुमन श्रीवास्तव, सदस्य सचिव म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, श्री अजय खेमरिया आयुक्त निशक्तजन म.प्र. शासन एवं सुश्री अनुजा सक्सेना सीनियर मीडिएटर प्रशिक्षक सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

            जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में श्री सुभाष सोलंकी प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री उदय सिंह मरावी विशेष न्यायाधीश, सुश्री स्नेहा सिंह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सुश्री अनुप्रेक्षा जैन, श्री नीलेश मुलतकर, श्री प्रवीण फूलपगारे मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, श्री अनिल जैन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, श्रीमति संगीता मिश्रा प्रशासनिक अधिकारी, जिला दिव्यांग एवं पुर्नवास केन्द्र, श्री रजनीश चौरसिया जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण सहित श्रवणवाधित तथा मूकबधिर हितग्राही, पीएलव्ही उपस्थित रहे।

            कार्यक्रम को न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया, न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा, सुश्री सुमन श्रीवास्तव सदस्य सचिव म.प्र.रा.वि.से.प्रा., श्री अजय खेमरिया आयुक्त निशक्तजन म.प्र. शासन द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह योजना, मीडिएशन के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

            कार्यक्रम में उपस्थित हितग्राहियों के यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड व प्रशासनिक विभागों द्वारा संचालित योजना, पेंशन योजनाओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को तैयार कराया जाकर संबंधित विभााग को प्रेषित किये जावेंगे।

            उपस्थित प्रतिभागियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि समाज के अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्तियो के विधिक अधिकारो को दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिबद्व है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों से संकेत वाणी के माध्यम से उनकी  जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

अक्ष भारत

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