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कोष एवं लेखा विभाग द्वारा ई-पेमेंट फेल राशि के संबंध में दिशा- निर्देश जारी

आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल द्वारा ई-पेमेंट फेल राशि के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी अभिषेक हजारी ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है,  ई-पेमेंट फेल होने पर असफल ई-भुगतान के चालान 60 दिवसों के लिए लोक सेवा शीर्ष 8658 (उचत खाता)-00-102 (उचत खाता सिविल) 119 (असफल ई-भुगतान) मे जमा किया जायेगा। 60 दिवस के भीतर संबधित आहरण संवितरण अधिकारी ऐसे सभी असफल संव्यवहारों का सत्यापन तथा असफल संव्यवहारों के बैंक खाते विवरण को अघतन किया जायेगा तथा MPTC-66 में पुर्नभुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करेंगे। यदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी 60 दिवसों के भीतर लेखा शीर्ष 8658–00-102-0119 असफल ई-भुगतान में जमा राशि का पुर्नभुगतान करने की कार्यवाही नहीं करते है तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त लोक लेखा शीर्ष में जमा राशि सबंधित विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा की जायेगी एवं ऐसे विभाग जिनके राजस्व प्राप्ति शीर्ष नहीं है, उनके द्वारा राजस्व प्रप्ति शीर्ष 0070 (अन्य प्रशासनिक सेवाए)-60 (अन्य सेवाएं)-0099 (अन्य विविध प्राप्तियां) में जाने की कार्यवाही की जायेगी।

            उन्होंने कहा लोक लेखा निक्षेप जमा शीर्ष 8443-00-101-0119 में जमा असफल ई-भुगतान के चालानों की प्राप्ति शीर्ष 0075 (विविध समान्य सेवाए)-00-101 (अदावाकृत जमा राशि) 116 (शीर्ष में अन्य प्राप्तियां) में विकलित करने एवं लोक लेखा शीर्ष 8658-00-0119 में जमा असफल ई-भुगतान के चालानों को राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0070 (अन्य प्रशासनिक सेवाएं) 60 (अन्य सेवाएं) 800 (अन्य प्राप्तिया)-0099 (अन्य विविध प्राप्तिया) में विकलित किया जाएगा। उन्होंने कहा भविष्य में पुर्नभुगतान की कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा नवीन बजट प्रावधान उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

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