रेलू गैस की सुचारू आपूर्ति के लिए जांच दल गठित अवैध अंतरण, कालाबाजारी और घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त निगरानी के निर्देश
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा ऑयल कंपनियों द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं होटल, मॉल, औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों एवं बल्क एलपीजी उपयोग करने वाले संस्थानों को कमर्शियल LPG (Bulk एवं Packed) की सप्लाई नही करने का निर्णय लिया गया है।
अपर कलेक्टर मीना मसराम ने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू गैस के अवैध अंतरण एवं व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने के साथ-साथ गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुभाग स्तर पर जांच दल गठित किए गए हैं। इन जांच दलों का मुख्य उद्देश्य गैस एजेंसियों पर निगरानी रखना, सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना है।
दमोह अनुभाग के जांच दल में जिला आपूर्ति अधिकारी रचना प्रजापति, पदाभिहित अधिकारी खाद्य प्रशासन राकेश कुमार अहिरवार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पल्लवी जैन, संबंधित थाना प्रभारी तथा नापतौल निरीक्षक योगेश पोन्नाल शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार हटा अनुभाग के लिए सहायक आपूर्ति अधिकारी राकेश कुमार कन्हौआ, श्रम निरीक्षक वैभव मार्टिन, संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तेंदूखेड़ा अनुभाग के जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी आदित्य कुमार दाहिया, श्रम निरीक्षक राहुल कुर्मी, संबंधित थाना प्रभारी तथा क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक शामिल हैं। वहीं पथरिया अनुभाग के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रिया कोष्टा, संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है।
जांच दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यक्षेत्र की सभी गैस एजेंसियों का नियमित निरीक्षण करें तथा ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक स्टॉक का मिलान सुनिश्चित करें। गैस एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रजिस्टर का संधारण भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। साथ ही डिपो से गैस एजेंसियों तक गैस परिवहन करने वाले वाहनों की पूरी जानकारी रखी जाएगी और परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
इसके अतिरिक्त होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, कैंटीन जैसे स्थानों पर जहां बल्क में गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है, वहां नियमित जांच कर घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।
अपर कलेक्टर मीना मसराम ने कहा कि क्षेत्र में गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए यह भी बताया जाएगा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑयल कंपनियों द्वारा बुकिंग की समय सीमा बढ़ाई गई है और सर्वर पर अधिक लोड के कारण ऑनलाइन बुकिंग में आ रही समस्या का निराकरण किया जा रहा है।
उन्होंने सभी जांच दलों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन जिला कार्यालय (खाद्य शाखा) में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



