प्रसूति सहायता योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करें
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आर.के. अठया ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 16 हजार रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने योजना अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं ऑनलाइन प्रक्रियाएं प्रसव से पूर्व ही पूर्ण करा लें। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पति या पत्नी में से किसी एक का संबल पोर्टल पर श्रमिक पंजीयन होना आवश्यक है। साथ ही पति–पत्नी की समग्र आईडी लिंक होना, गर्भवती महिला की समग्र ई–केवाईसी पूर्ण होना, आधार, समग्र एवं बैंक खाते की जानकारी एक समान होना तथा बैंक खाते में डीबीटी/केवाईसी सक्रिय होना जरूरी है। हितग्राही अपना मोबाइल नंबर भी सही एवं अद्यतन रखें।
स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं से प्रथम तिमाही में ही नजदीकी स्वास्थ्य संस्था अथवा एएनएम के पास पंजीयन कराने तथा निर्धारित प्रसव पूर्व जांचें, संस्थागत प्रसव एवं नवजात के आवश्यक टीकाकरण समय पर पूर्ण कराने की अपील की है।
विभाग ने कहा है कि समय पर दस्तावेज एवं आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने से सहायता राशि के भुगतान में अनावश्यक विलंब से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए हितग्राही अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, एएनएम, सी.एच.ओ अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से संपर्क करें।



