नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु 20 खंडपीठें गठित
म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष सुभाष सोलंकी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के कुशल मार्गदर्शन में 09 मई को जिला मुख्यालय दमोह, तहसील हटा एवं तेंदूखेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा, जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जावेगा। साथ ही उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल., विद्युत एवं नगर पालिका से संबंधित प्रिं-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, दमोह द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील हटा व तेंदूखेड़ा हेतु कुल 20 खण्डपीठों का गठन किया गया है, प्रत्येक खंडपीठ में पीठासीन अधिकारी के साथ एक सुलहकर्ता सदस्य की नियुक्ति की गयी है जो पक्षकारों को सुलह, समझाईश से प्रकरण का निराकरण कराये जाने का प्रयास करेगी। साथ ही आपने बताया कि नेशनल लोक अदालत हेतु नगरीय विकास विभाग, विद्युत विभाग, बैंकों एवं बी.एस.एन.एल. द्वारा वसूली से संबंधित प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है, जो मात्र नेशनल लोक अदालत हेतु प्रदान की जावेगी। नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रचार रथ के माध्यम से नेशनल लोक अदालत के लाभ के बारे में आमजन को अवगत कराया जा रहा है, साथ ही पक्षकारों को नोटिस भी प्रेषित किये गये है, ऐसे पक्षकार जिन्हे नोटिस प्राप्त नही हुये है और वे नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है तो वे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर दमोह में संपर्क कर सकते हैं।

