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होली पर्व पर 02 मार्च को शुष्क दिवस घोषित 03 मार्च अपरान्ह 4 बजे तक मदिरा विक्रय प्रतिबंधित

होली पर्व के अवसर पर लोकहित एवं जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुधीर कुमार कोचर द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार 02 मार्च को संपूर्ण दिवस तथा 03 मार्च को अपरान्ह 04 बजे तक संपूर्ण दमोह जिले को “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है। निर्धारित अवधि में जिले में संचालित समस्त मदिरा दुकानें, वाइन शॉप, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3 बार, देशी मदिरा मयभंडार दमोह एवं हटा पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान मदिरा का क्रय-विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कोचर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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