नरसिंहगढ़ एवं इमलाई स्थित हाईडलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री से 1000 मीटर सीमा के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाये
नगर पुलिस अधीक्षक दमोह के प्रतिवेदन पर अनुविभाग पथरिया अंतर्गत ग्राम नरसिंहगढ़ में स्थित हाईडलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ से 1000 मीटर सीमा के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी पथरिया निकेत चौरसिया ने प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।
पारित आदेशानुसार अनुविभाग पथरिया तहसील पथरिया अंतर्गत ग्राम नरसिंहगढ में स्थित हाईडलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ परिसर से 1000 मीटर की सीमा के दायरे में कोई भी व्यक्ति, संगठन, संस्था या समूह बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रदर्शन, सामाजिक प्रदर्शन, जूलूस रैली, शौभायात्रा ज्ञापन सभा अथवा सामूहिक आयोजन आदि नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलो पर धार्मिक प्रदर्शन, सामाजिक प्रदर्शन, नारेबाजी, पोस्टर, बैनर, ध्वनि, विस्तारक यंत्रों का उपयोग तथा किसी भी प्रकार का उकसाने वाला भाषण या प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी दल, धर्म जाति, संस्था या व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री साझा नहीं करेगा।
जारी आदेश में कहा गया है थाना प्रभारी, थाना दमोह देहात. तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी दमोह, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें की आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाये।
इसी प्रकार अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह आर.एल.बागरी ने अनुभाग दमोह अंतर्गत ग्राम इमलाई स्थित हाईडलबर्ग सीमेंट फैक्टरी इमलाई परिसर से 1000 मीटर की सीमा के दायरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।
पारित आदेश में कहा गया है अनुभाग दमोह तहसील दमोह अंतर्गत ग्राम इमलाई में स्थित हाईडलबर्ग सीमेंट फैक्टरी इमलाई परिसर से 1000 मीटर की सीमा के दायरे कोई भी व्यक्ति, संगठन, संस्था या समूह बिना अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रदर्शन, सामाजिक प्रदर्शन, जुलूस, रैली, शोभायात्रा, ज्ञापन संभा या सामूहिक आयोजन आदि नहीं कर सकेंगे ।


