यातायात पुलिस की कार्रवाई: ड्रिंक एंड ड्राइव एवं ओवरलोडिंग पर न्यायालय ने लगाया कुल 72,500 रुपये का जुर्माना
यातायात पुलिस की कार्रवाई: ड्रिंक एंड ड्राइव एवं ओवरलोडिंग पर न्यायालय ने लगाया कुल 72,500 रुपये का जुर्माना
पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कलादगी के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात थाना प्रभारी दलबीर सिंह मार्को के नेतृत्व में की गई इस प्रभावी कार्रवाई के तहत दो वाहनों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
माननीय न्यायालय द्वारा दोनों मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के गंभीर उल्लंघनों पर संज्ञान लेते हुए कुल 72,500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
विवरण:
भारी वाहन (बल्कर क्रमांक MP20HB6451): वाहन चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने (ड्रिंक एंड ड्राइव) तथा वाहन में 16 टन अत्यधिक माल (ओवरलोड) परिवहन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा 62,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
ई-रिक्शा: चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने (ड्रिंक एंड ड्राइव) के आरोप में माननीय न्यायालय द्वारा 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यातायात पुलिस ने आमजन और वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब पीकर अथवा निर्धारित क्षमता से अधिक भार लादकर वाहन न चलाएं। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
