रेवझाकला उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त नई दुकान आवंटन हेतु 18 से 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
रेवझाकला उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त नई दुकान आवंटन हेतु 18 से 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
दमोह : 18 फरवरी 2026विकासखण्ड पटेरा अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान रेवझाकला दुकान कोड 1102065 का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि सहायक आपूर्ति अधिकारी हटा/पटेरा के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अंतर्गत अब उक्त दुकान के पुनः आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इच्छुक एवं पात्र संस्थाएं विभागीय वेबसाइट http://rationmitra.nic.in/newshop के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह संस्थाएं होंगी पात्र
ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, वृहताकार सेवा सहकारी समिति जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध हो, विपणन सहकारी समिति जो मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित की सदस्य हो, संयुक्त वन प्रबंधन समिति / लघु वनोपज सहकारी समिति (दोनों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति को प्राथमिकता) तथा महिला स्व-सहायता समूह यह संस्थाएं पात्र मानी गई हैं, स्पष्ट किया गया है कि ऐसी संस्था जिसका पंजीयन आवेदन तिथि से एक वर्ष पूर्व का न हो, वह उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
हटा अनुविभाग के विकासखण्ड पटेरा स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान रेवझाकला के आवंटन हेतु पात्र समितियां एवं संस्थाएं 18 फरवरी से 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।


