नेशनल लोक अदालत 14 मार्च के सफल आयोजन हेतु नगरपालिका,विद्युत, बीएसएनएल एवं बैंक अधिकारीगण के साथ बैठक सम्पन्न
नेशनल लोक अदालत 14 मार्च के सफल आयोजन हेतु नगरपालिका,विद्युत, बीएसएनएल एवं बैंक अधिकारीगण के साथ बैठक सम्पन्न
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह श्री सुभाष सोलंकी, के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 को जिला न्यायालय दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में आयोजित की जायेगी ।
प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुभाष सोलंकी की अध्यक्षता में नगरपालिका, विद्युत, बीएसएनएल एवं बैंक अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन ए.डी.आर. भवन दमोह में किया गया। बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीष चौरसिया,, लीड बैंक मैनेजर हेमंत कुमार, कार्यपालन यंत्री, विद्युत विभाग प्रवीण कुलहारे, नगरपालिका दमोह अरविंद सिंह राजपूत, बीएसएनएल विपुल श्रीवास्तव, म.प्र. ग्रामीण बैंक राहुल असाटी सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह श्री सुभाष सोलंकी ने नगरपालिका, विद्युत, बीएसएनएल एवं विभिन्न बैंकों के उपस्थित अधिकारीगण को अधिक से अधिक प्रि-लिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे जाने चर्चा कर, समय सीमा में उक्त प्रकरणों की नोटिस तामीली कराये जाने निर्देश दिये। साथ ही नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करवाये जाने हेतु निर्दशित किया एवं उनकी व्यवहारिक समस्याओं के संबंध में चर्चा कर उनका समाधान बताया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षों की सहमति से किया जायेगा, इस हेतु पक्षकारों को सूचनापत्र जारी किये जा रहे है। ऐसे पक्षकार जिन्हें नोटिस प्राप्त नही हुये है और वे अपने प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करना चाहते है, वे संबंधित न्यायालय या कार्यालय जिला विविध सेवा प्राधिकरण दमोह में संपर्क कर सकते हैं।


