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आपत्ति प्रस्तुत करने मात्र से किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटता, इस प्रकार की बातें पूरी तरह भ्रामक है- कलेक्टर श्री कोचर आपत्ति पर होती है अर्द्ध-न्यायिक एवं न्यायालयीन प्रक्रिया मतदाताओं को अपील का पूरा अधिकार, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं कानून सम्मत

आपत्ति प्रस्तुत करने मात्र से किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटता, इस प्रकार की बातें पूरी तरह भ्रामक है- कलेक्टर श्री कोचर आपत्ति पर होती है अर्द्ध-न्यायिक एवं न्यायालयीन प्रक्रिया मतदाताओं को अपील का पूरा अधिकार, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं कानून सम्मत

दमोह : 03 फरवरी 2026कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने फॉर्म-7 के संबंध में प्रकाशित हो रहे समाचारों को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल आपत्ति प्रस्तुत करने मात्र से किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटता, इस प्रकार की बातें पूरी तरह भ्रामक हैं।     कलेक्टर श्री कोचर ने कहा फॉर्म-7 के अंतर्गत यदि किसी मतदाता के नाम को लेकर आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसके बाद एक निर्धारित अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के तहत ईआरओ अथवा एईआरओ द्वारा संबंधित पक्षों की सुनवाई की जाती है। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा सभी पक्षों की सुनवाई के पश्चात ही सक्षम अधिकारी द्वारा स्पीकिंग एवं विस्तृत आदेश पारित किया जाता है। जब तक यह आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता। यदि किसी मतदाता को पारित आदेश से असहमति होती है, तो उसे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। मतदाता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के न्यायालय में अपील कर सकता है तथा आवश्यक होने पर निर्वाचन आयोग में भी अपील प्रस्तुत कर सकता है।उन्होंने स्पष्ट किया यह कहना कि केवल आवेदन आने से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, पूरी तरह भ्रामक है। प्रत्येक प्रकरण में विस्तृत सुनवाई के बाद ही सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं कानून के अनुरूप है।

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