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नवीन भावी युवा 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है

नवीन भावी युवा 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है

नवीन भावी युवा 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे ह,

वे जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों पर याजिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हो कर अपना नाम मतदातासूची में जुड़वा सकेंगे-कलेक्टर श्री कोचरराष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को स्थानीय शास. स्नातकोत्तर महाविधालय दमोह में प्रात: 11 बजे से

दमोह : 22 जनवरी 2026 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में पूर्व वर्ष के भांति इस वर्ष भी 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक जिले की चारो विधान सभा 054-पथरिया, 055-दमोह, 056-जबेरा एवं 057-हट्टा के अंतर्गत आने वाले 1340-मतदान केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा।

 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने कहा है कार्यक्रम के दौरान समस्त बीएलओ मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे, मतदाताओ से नामावली में नाम जुडवाने हेतु फॉर्म-6, नाम निरसन के लिए फॉर्म-7, एवं किसी भी प्रकार के संशोधन/स्थानान्तरण हेतु फॉर्म-8 प्राप्त करेंगे, तथा नवीन युवा मतदाताओ को इपिक वितरण की कार्यवाही करेंगें।

 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिला स्तरीय कार्यक्रम इस वर्ष शास. स्नातकोत्तर महाविधालय दमोह प्रात 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम में स्थानीय स्तर के बीएलओ उपस्थित मतदाताओ से फॉर्म-6, 7, एवं 8 में आवेदन प्राप्त करेंगे।

 

  •             कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कोचर ने आम जन से अनुरोध/आग्रह किया है, कि जो नवीन भावी युवा 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, वे 25 जनवरी 2026 को जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों पर/जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हो कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। जिनके नाम पूर्व से ही सूची में है तथा उनका मतदान केन्द्र या विधानसभा, जिला इत्यादि बदल गया हो, वे भी नवीन स्थल पर नाम जुडवाने की कार्यवाही कर सकेंगे। पुराने स्थान से नाम हटाने हेतु फार्म नं.-7 भरना होगा। तथा जिनके नाम मतदाता सूची में पहले से हैं, और वो किसी प्रकार का संशोधन करवाने चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म नं. 8 भरकर संशोधन की कार्यवाही कर सकते हैं। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनवाने में सभी का सहयोग अपेक्षित हैं।

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